December 20, 2024

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घर में शराब या बीयर रखने के लिए लाइसेंस का होना बेहद जरुरी, जानें नए नियम !

घर में शराब या बीयर रखने के लिए लाइसेंस का होना बेहद जरुरी, जानें नए नियम !

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब घर में ही बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना बेहद जरुरी हो गया है। उ.प्र. सरकार की नई नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नयी आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक शराब या बीयर अपने पास रखने के लिए अब वैयक्तिक होम लाइसेंस लेना होगा।

निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तों के अधीन रखने के लिए हर साल 12.000 रूपये की लाइसेंस फीस एवं जमानत राशि 51.000 रुपये जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश की इस नयी आबकारी नीति को बीती 8 जनवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गयी थी।