July 9, 2024

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Important Notice : PF के नियम 1 सितंबर से बदल रहे हैं, पालन न करने पर उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान !

Important Notice : PF के नियम 1 सितंबर से बदल रहे हैं, पालन न करने पर उठाना पड़ सकता है बड़ा नुकसान !

नौकरी करने वाले लोगों के लिए 1 सितंबर से EPFO के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा जा रहा है। भविष्य निधि से संबंधित नियम लागू होगा। यदि आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं या गलती से चूक गए हैं, तो आपका नियोक्ता हर महीने आपके खाते में 12% (नियोक्ता का योगदान) योगदान नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता है तो यह आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है।

दरअसल, 1 सितंबर से ईपीएफओ यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार से जोड़ रहा है। इसके लिए सभी सब्सक्राइबर्स को अलर्ट पहले ही भेजा जा चुका है। लेकिन, अभी भी कई खाते ऐसे हैं जिन्होंने इसे लिंक नहीं किया है। अन्यथा, नियोक्ता भविष्य निधि (पीएफ) खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएगा। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) को 1 सितंबर 2021 से पहले UAN-आधार को EPF खाताधारकों से जोड़ना है।

बंद हो जाएंगे कई तरह के फायदे

सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के तहत पीएफ खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। अगर आधार यूएएन से लिंक नहीं है तो पीएफ का पैसा आपके ईपीएफ खाते में जमा नहीं होगा। लिंकिंग नहीं होने तक ईपीएफ से निकासी और अग्रिम ऋण लेना भी मुश्किल होगा।

ईपीएफओ के सेवानिवृत्त प्रवर्तन अधिकारी भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक लिंक नहीं होने पर पेंशन फंड में योगदान पर भी असर पड़ेगा। सेवानिवृत्ति लाभों के लिए भी आधार को भविष्य निधि खाते से जोड़ना अनिवार्य है।

नियोक्ता ECR नहीं भर पाएंगे

ईपीएफओ ने जून में इलेक्ट्रॉनिक चालान और रिटर्न (ECR) दाखिल करने के नियमों में भी बदलाव किया है। इसने नियोक्ताओं को केवल उन कर्मचारियों के लिए ईसीआर भरने की अनुमति दी है जिनका आधार यूएएन से जुड़ा हुआ है।

ईपीएफओ ने नियोक्ताओं से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि सभी कर्मचारियों का यूएएन-आधार लिंक किया जाए। पीएफ खाते में पैसा नहीं जमा होने की स्थिति में ब्याज की भी हानि हो सकती है।

UAN-आधार को ऑनलाइन कैसे लिंक करें?

– ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं।
– अपना यूएएन और पासवर्ड डालकर लॉग इन (Login) करें।
– मैनेज सेक्शन में केवाईसी विकल्प पर क्लिक करें।
– आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ने के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
– आधार विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर और नाम टाइप करें, फिर सर्विस पर क्लिक करें।
– सभी विवरण भरने के बाद, जानकारी सुरक्षित हो जाएगी और आपका आधार यूआईडीएआई के डेटा से सत्यापित हो जाएगा।
– एक बार केवाईसी दस्तावेज सत्यापित हो जाने के बाद, आधार को ईपीएफ खाते से जोड़ा जाएगा।
– केवाईसी ऑप्शन में आधार के सामने ‘Verify’ लिखा होगा।