नई दिल्ली: बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में कोई गणेशोत्सव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. कर्नाटक वक्फ बोर्ड ने जगह को अपनी संपत्ति बताते हुए कहा था कि वहां सालों से ईद की नमाज़ हो रही है. इसपर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश देते हुए मामला वापस कर्नाटक हाई कोर्ट भेज दिया.
इससे पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मैदान में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने सरकार को पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर विचार करने को कहा था. इसके बाद राज्य सरकार ने 31 अगस्त और 1 सितंबर को पूजा की इजाज़त दे दी थी. अब यह पूजा नहीं होगी.
वक्फ बोर्ड का दावा
वक्फ बोर्ड ने याचिका में कहा था कि मैदान उसकी संपत्ति है. वहां 1964 से ईद की नमाज़ हो रही है. वहां पूजा से सांप्रदायिक तनाव हो सकता है.
सरकार का दावा
वहीं हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया था. सरकार का कहना था कि उसे पूजा की अनुमति देने पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता.
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