लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब घर में ही बार का इंतजाम रखने वाले शौकीनों को आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना बेहद जरुरी हो गया है। उ.प्र. सरकार की नई नीतियों के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए जारी नयी आबकारी नीति में यह प्रावधान किया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत प्रयोग के लिए होम लाइसेंस लेना होगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक शराब या बीयर अपने पास रखने के लिए अब वैयक्तिक होम लाइसेंस लेना होगा।
निजी प्रयोग के लिए व्यक्तियों को निर्धारित फुटकर सीमा 16 लीटर से अधिक मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में निर्धारित शर्तों के अधीन रखने के लिए हर साल 12.000 रूपये की लाइसेंस फीस एवं जमानत राशि 51.000 रुपये जमा करनी होगी। उत्तर प्रदेश की इस नयी आबकारी नीति को बीती 8 जनवरी को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गयी थी।
More Stories
Honor Pad 9 Update: ऑनर पैड 9 की भारतीय बाज़ार में जल्द होगी एंट्री, इन विशेषताओं के साथ लॉन्च होने की उम्मीद
Paytm Payments Bank Update: RBI की बड़ी कार्रवाई से टूटी लोगों की उम्मीदें, प्रधानमंत्री की फोटो लगाकर जीता था लोगों का विश्वास !
Ayodhya Darshan Guide: जाने राम मंदिर खुलने, बंद होने और रामलला के आरती का समय, पढ़ें ये जरूरी बातें !